पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद
11 दिसंबर को रीता देवी का शव बेंदगी जंगल से बरामद किया गया था
: रेवल भुईयां अपनी पत्नी के साथ तीन दिसंबर 2021 को लकड़ी काटने बेंदगी जंगल गया था. : 11 दिसंबर को रीता देवी का शव बेंदगी जंगल से बरामद किया गया था हजारीबाग. पत्नी की हत्या कर जंगल में छुपा देने के आरोपी पति रेवल भुईयां को दोषी पाते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश विजय किशोर पांडेय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह मामला बरही थाना कांड संख्या 516-21 से संबंधित है. निर्णय के मुताबिक, रेवल भुईयां को धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. धारा 201 में तीन माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनायी गयी है. इस घटना की प्राथमिकी मृतक रीता देवी के पुत्र प्रदीप भुईयां ग्राम बेंदगी बरही निवासी ने दर्ज करायी थी. इसमें रीता देवी की गुमशुदगी की सूचना बरही थाना को दी गयी थी. थाना को दिये आवेदन में कहा गया था कि रेवल भुईयां अपनी पत्नी रीता देवी के साथ तीन दिसंबर 2021 को सुबह नौ बजे लकड़ी काटने के लिए बेंदगी जंगल गया था. 11 दिसंबर को रीता देवी का शव बेंदगी जंगल से बरामद किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने कांड के सूचक प्रदीप भुईयां अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी महावीर उरांव एवं चिकित्सक डॉ सुभाष प्रसाद समेत आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया. अदालत ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपी पति रेवल भुईयां को दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है