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नये कानून के तहत पूर्वी सिंहभूम के टेल्को ,मानगो और घाटशिला थाना में केस दर्ज

देश में एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार को टेल्को थाना में पहला और घाटशिला थाना में दूसरा और मानगो थाना में थर्ड केस दर्ज किया गया. टेल्को थाना में गाड़ी का शीशा तोड़ने, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है. वहीं घाटशिला थाना में रश ड्राइविंग और वाहन दुर्घटना के संबंध में वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है.

By Nikhil Sinha | July 2, 2024 12:52 AM

Jamshedpur crime news/Bns news : देश में एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार को टेल्को थाना में पहला और घाटशिला थाना में दूसरा और मानगो थाना में थर्ड केस दर्ज किया गया. टेल्को थाना में गाड़ी का शीशा तोड़ने, मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है. वहीं घाटशिला थाना में रश ड्राइविंग और वाहन दुर्घटना के संबंध में वाहन चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. टेल्को थाना कांड संख्या 71/24 केस के अनुसंधानकर्ता एसआइ शशि कांत कुमार हैं. उन्होंने नये नियम के तहत घटनास्थल जाकर घटना की वीडियोग्राफी करायी है. साथ ही आगे का अनुसंधान जारी है. वहीं, जिले के अन्य किसी थाना में नये आपराधिक कानून के तहत अन्य कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. जिले के कई थाना में एप्प को अपडेट करने का काम जारी है. कुछ थाना में एप्प अपडेट हो चुका है.

टेल्को : मारपीट कर गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, जान से मारने की धमकी
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-115 (2),126 (2), 324(4),352/351(3)5(5) के तहत दर्ज हुआ केस

टेल्को थाना में सोमवार की रात भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम मामला मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया. टेल्को थाना में टेल्को प्लाजा रोड के रहने वाले नीलमणी तिवारी के बयान पर माधव आनंद झा, रितेश तिवारी, सूरज सोरेन उर्फ बोल्टू और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-115 (2),126 (1), 324(4),352/351(3)5(5) के तहत केस दर्ज किया है. मिली जानकारी के अनुसार नीलमणी के परिचित रंजन तिवारी को रिवर व्यू कॉलोनी के पास माधव आनंद झा, रितेश तिवारी, सूरज सोरेन उर्फ बोल्टू और एक अज्ञात युवक मिल कर मारपीट कर रहे थे. उसी दौरान रंजन ने फोन कर नीलमणी को बुलाया. नीलमणी मौके पर आकर झगड़ा सुलझाने का प्रयास किये. इस दौरान सभी अभियुक्तों ने मिल कर नीलमणी के साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगे. उसके बाद जब उन्होंने गाली का विरोध किया तो सभी ने मिल कर नीलमणी की पिटाई कर दी. उनकी कार का कांच भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद सभी ने नीलमणी को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चले गये. फिर नीलमणी ने टेल्को थाना में केस दर्ज कराया.
मानगो : मोबाइल का विवाद को लेकर चापड़ से हमला , युवक घायल
– भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 115(2)/ 118(1)/118(2)/352/351(2और3) के अंतर्गत केस दर्ज कराया

मानगो थानांतर्गत वन विभाग के पास मोबाइल को लेकर हुई पूर्व में विवाद के बाद सोमवार की रात को मारपीट की घटना हुई .मारपीट में मुनाजिर एवं मोहम्मद एकलाक के साथ दाईगुट्टू मानगो के संजय नामता के पुत्र व चार-पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई. इस दौरान मुनाजीर पर चापड़ से हमला कर दिया. उसके बाद चापड़ा फेंक कर भाग गये. मुनाजिर एवं मोहम्मद एकलाक मानगो में बन रहे फ्लाई ओवर के मजदूर है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आये. इस मामले में मानगो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत वीडियोग्राफी कर चापड़ को जब्त किया. उसे सील कर थाना लेकर आये. वहीं पुलिस ने वीडियोग्राफी कर घायल का बयान भी दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत थाना कांड संख्या 183/2024 में धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 115(2)/ 118(1)/118(2)/352/351(2और3) के अंतर्गत दर्ज किया गया. मानगो थाना में बीएनएस के तहत पहला केस दर्ज हुआ. मिली जानकारी के अनुसार मानगो निवासी संजय नामता के पूत्र का मुनाजिर के साथ मोबाइल फोन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था. उसी बात को लेकर उन चार- पांच की संख्या में युवक आये और मुनाजिर और एकलाक पर हमला कर दिया. जब उन लोगों ने बदमाशों का विरोध किया तो उन लोगों ने चापड़ से हमला कर दिया. उसके बाद हल्ला होने पर सभी मौके से फरार हो गये. सूचना मिलने पर मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस ने घायल को अस्पताल लेकर गयी. उसके बाद वीडियोग्राफी के साथ चापड़ को जब्त किया.
केस – 3
घाटशिला : अज्ञात ट्रेलर के धक्के से बाइक चालक जख्मी

धारा 281 और (125 बी ) के तहत घाटशिला थाना में प्राथमिकी दर्ज
घाटशिला थाना में सोमवार की रात भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम मामला दुघर्टना का दर्ज हुआ है. पुलिस ने थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और (125 बी ) के तहत अज्ञात ट्रेलर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है. सोमवार की शाम यूसिल कर्मी गुड़ाबांदा के सिंहपुरा निवासी सुभाष महाली मोटरसाइकिल से लौट रहा था. वह जैसे ही घाटशिला अनुमंडल कार्यालय के पास पहुंचा. पीछे से एक अज्ञात टेलर ने धक्का मार दिया. इससे यूसिल कर्मी बाइक समेत एनएच 18 पर गिर पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही 108 एंबुलेंस को जानकारी दी गई. एंबुलेंस से यूसिल कर्मी को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. यहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सक डॉ विकास माडी ने उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया. घटना की जानकारी होते ही एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर अस्पताल पहुंचे और सुभाष महाली की स्थिति की जानकारी ली. सुभाष महाली के परिजनों को इसकी जानकारी दी गयी. इस संबंध में घाटशिला थाना में कांड संख्या 34/24 के तहत अज्ञात टेलर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है. टेलर चालक टेलर के साथ फरार बताया जाता है.
यह है धारा :
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा
-115 (2) – मारपीट करना
126 (2) -पकड़ कर मारपीट करना
324(4) – क्षतिग्रस्त करना
352- जान से मारने की धमकी देना
351(3)- गाली गलौल
कदमा थाना में दर्ज हुआ अंतिम केस :
कदमा थाना में रविवार की रात करीब 11 बजे अंतिम केस 107/24 दर्ज किया गया. इस मामले में धातकीडीह के रहने वाले शीतल मुखी के बयान पर फिरदौस मुखी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज ,धमकी देने का केस दर्ज कराया है.

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