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जीएसटी निबंधन रद्द होने वाले कारोबारियों को विभाग ने दिया दोबारा ,मौका सात दिन के अंदर करें आवेदन

जमशेदपुर. जीएसटी में निबंधन रद्द होने वाले कारोबारियों को शुक्रवार से सात दिनाें के अंदर दोबारा आवेदन कर निबंधन पाने का माैका वाणिज्य कर विभाग ने प्रदान किया है. पूर्व में निबंधन रद्द हाेने वालाें काे तरह-तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन इस बार विभाग ने व्यापारियों की परेशानियाें काे ध्यान में रखते […]

जमशेदपुर. जीएसटी में निबंधन रद्द होने वाले कारोबारियों को शुक्रवार से सात दिनाें के अंदर दोबारा आवेदन कर निबंधन पाने का माैका वाणिज्य कर विभाग ने प्रदान किया है. पूर्व में निबंधन रद्द हाेने वालाें काे तरह-तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन इस बार विभाग ने व्यापारियों की परेशानियाें काे ध्यान में रखते हुए, उन्हें सुविधा देने का फैसला किया है. जीएसटी के तहत आवेदन करने वाले सैकड़ों कारोबारियों का विभिन्न कारणों से निबंधन रद्द हो गया है.

राज्य के एक हजार से अधिक व्यापारियों का निबंधन रद्द हुआ है. वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन जयप्रकाश टोप्पो ने शुक्रवार काे एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद पत्रकाराें से बातचीत में कहा कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्याें ने एडवाइजरी की बैठक में बताया कि जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, वे दोबारा आवेदन शुरू कर दें. यदि व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वाणिज्य कर कार्यालय में हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं.

गलत पैन नंबर-दूसरे सर्कल में आवेदन से हुए खारिज : संयुक्त आयुक्त प्रशासन जेपी टाेप्पाे ने बताया कि जिन व्यापारियों का निबंधन रद्द हुआ है, उनमें से अधिकांश ने गलत तरीके से आवेदन दिया था. किसी ने पैनकार्ड का नंबर गलत भर दिया, ताे किसी ने गलत सर्कल में आवेदन कर दिया था. वहीं कुछ व्यापारियों से जो कागजात मांगे गये थे, उन्हें जमा नहीं कर अन्य कागजात जमा कर दिये. इसलिए सभी काे कहा गया कि तय किये गये सर्कल में ही अपना आवेदन दें, ताकि उनके निबंधन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हाे. जीएसटी की बैठक में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया, अधिवक्ता मानव केडिया, एसिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, राजीव रंजन आदि मौजूद थे.

कंपाेजिशन स्कीम के लिए 16 तक आवेदन : जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेनेवालाें के लिए 16 अगस्त अंतिम तिथि तय की गयी है.

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