आदेश के बाद दो लोगों ने ही लिया ट्रेड लाइसेंस

आदित्यपुर : इस माह के पहले सप्ताह में नगर विकास व आवास विभाग झारखंड सरकार ने नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) नियमावली 2017 को लागू किया. इसके करीब एक माह के अंदर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दो लोगों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. नगर निगम को सशक्त, सक्षम व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2017 6:27 AM

आदित्यपुर : इस माह के पहले सप्ताह में नगर विकास व आवास विभाग झारखंड सरकार ने नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) नियमावली 2017 को लागू किया. इसके करीब एक माह के अंदर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दो लोगों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. नगर निगम को सशक्त, सक्षम व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के बाद भी सख्ती नहीं बरते जाने के कारण ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग टैक्स के प्रति लोग उदासीन हैं. जबकि इनसे मिलने वाला शुल्क निगम का आंतरिक स्त्रोत है.

घरों के व्यापारिक उपयोग के लिए लाइसेंस : सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र में व्यापार के साथ किसी भी भवन का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए करने से पहले ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. किसी भी भवन का गैर आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है.
क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा शुल्क : ट्रेड लाइसेंस लेने या उसके नवीकरण के लिए व्यवसायिक स्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से शुल्क लगेगा. इसमें सौ वर्गफीट से लेकर 1000 वर्गफीट से अधिक के लिए तीन सौ रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रतिवर्ष तक का शुल्क रखा गया है.

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