आवास बोर्ड: आवासीय संपदा के व्यावसायिक उपयोग पर नोटिस आवंटियों ने किया हंगामा
आदित्यपुर: झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता (इइ) जमशेदपुर प्रमंडल द्वारा आवासीय संपदा का व्यवसायिक उपयोग किये जाने के मामले में संबंधित आवंटनधारियों नोटिस दी गयी है. जिसमें व्यवसायिक उपयोग को पूर्णत: बंद करने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. इस नोटिस से ऐसे आवंटनधारियों में हड़कंप मच […]
आदित्यपुर: झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता (इइ) जमशेदपुर प्रमंडल द्वारा आवासीय संपदा का व्यवसायिक उपयोग किये जाने के मामले में संबंधित आवंटनधारियों नोटिस दी गयी है. जिसमें व्यवसायिक उपयोग को पूर्णत: बंद करने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. इस नोटिस से ऐसे आवंटनधारियों में हड़कंप मच गया है.
गुरुवार को भाजयुमो के प्रदेश कार्यक्रम समन्वयक सतीश शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों लोग आवास बोर्ड के प्रमंडल कार्यालय पहुंचे और नोटिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया. इस दौरान इइ विनोद कुमार के साथ काफी देर तक बकझक होता रहा. उनके समक्ष लोगों ने नोटिस की भाषा पर आपत्ति जतायी और इस मामले में सरकार का आदेश दिखाने के लिए कहा. श्री कुमार से पूछा गया कि शहर की सारी व्यवस्था आदित्यपुर नगर निगम देख रहा है और सभी तरह के टैक्स भी ले रहा है तो आवास बोर्ड यह फरमान क्यों जारी किया?
नोटिस वापस लेने की मांग
विभाग के इइ श्री कुमार को ज्ञापन सौंप कर लोगों को जारी नोटिस वापस लिये जाने की मांग की गयी. इसमें कहा गया कि निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोग छोटा-मोटा व्यवसाय कर अपने परिवार को भरण-पोषण कर रहे हैं. नोटिस से यहां के निवासियों में दहशत है. किसी प्रकार की कार्रवाई से हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे.
सरकार के आदेश पर नोटिस जारी
इइ विनोद कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर उक्त नोटिस जारी किया गया है. लोगों की मांग को आवास बोर्ड के एमडी के पहुंचा दी जायेगी. स्थानीय कार्यालय नोटिस वापस लेने में सक्षम नहीं है. उन्होंने लोगों को एमडी से मिलकर अपनी बात रखने की भी सलाह दी. श्री कुमार के अनुसार करीब दो सौ लोगों को नोटिस दी गयी है, जो आवंटित मकान का आंशिक या पूर्ण रूप से व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं. यह एकरारनामा की कंडिका 10, लीज डीड की कंडिका 10 व सेल डीड की कंडिका 5 का स्पष्ट उल्लंघन है.
