पूर्व सांसद डॉ. अजय फोन टेप मामला : दिनेशानंद और सरयू राय के आवेदन को कोर्ट ने किया खारिज

जमशेदपुर : पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के फोन टेप प्रकरण मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. बताया जा रहा है कि जिला जज ने दिनेशानंद गोस्वामी और सरयू राय के आवेदन को खारिज कर दिया है. मामला उस वक्त का है जब जमशेदपुर में लोकसभा उपचुनाव चल रहा था. अजय कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 21, 2017 9:33 PM

जमशेदपुर : पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के फोन टेप प्रकरण मामले में आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. बताया जा रहा है कि जिला जज ने दिनेशानंद गोस्वामी और सरयू राय के आवेदन को खारिज कर दिया है. मामला उस वक्त का है जब जमशेदपुर में लोकसभा उपचुनाव चल रहा था. अजय कुमार पर चुनाव में नक्सलियों के मदद लेने का आरोप लगाया गया था.

क्या था मामला
पूर्व सांसद डॉक्टर अजय के फोन को टेप किया गया था. इस टेप को मई में जारी की गयी थी. डॉ. अजय ने इसके खिलाफ जुलाई 2011 को साकची थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. थाने ने मामले को झूठा करार दिया था. 6 दिसंबर 2014 को सीजेएम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था. संज्ञान के खिलाफ भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी ने 468 सीआरपीसी के तहत जिला जज को आवेदन दिया था, जिसे आज खारिज कर दिया गया.
लोकसभा उपचुनाव के समय झाविमो के सांसद अजय कुमार (वर्तमान में कांग्रेस नेता अजय राय ) पर आरोप था कि अजय कुमार ने नक्सली नेता समर जी से बात की थी. सरयू राय ने इस सीडी को सार्वजनिक कर दिया था.

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