दहेज प्रताड़ना में पति को तीन वर्ष की सजा, जुर्माना

जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में एडीजे-6 की अदालत ने कल्पना मिश्रा के पति भरत भूषण मिश्रा को तीन वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मामला 30 मई 2012 का है. इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2017 10:30 AM
जमशेदपुर : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में एडीजे-6 की अदालत ने कल्पना मिश्रा के पति भरत भूषण मिश्रा को तीन वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मामला 30 मई 2012 का है. इस मामले में मृतका कल्पना मिश्रा की मां कमलीनी मिश्रा ने मानगो थाना में कल्पना के पति भरत भषण मिश्रा,जेठ गिरजा मिश्रा और सास के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने और प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया था.

लेकिन पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दहेज हत्या के मामले को गलत बताया था. इस संबंध में मृतका पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि छह मई 2007 को कल्पना की शादी भरत भूषण के साथ हुई थी.

शादी के कुछ दिन के बाद से ही पति समेत ससुराल के सभी लोग दहेज की मांग करने लगे थे. इसी बीच 29 मई 2012 को कल्पना की सास ने उसके मायके में फोन कर बताया कि उसकी बेटी फांसी लगा ली है. जानकारी मिलने के बाद जब मायके के लोग कल्पना के ससुराल गये तो वह जमीन पर पड़ी हुई मिली.

Next Article

Exit mobile version