फिरोज व झुन्ना ने किया आत्मसमर्पण
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मानगो उपद्रव मामला
जमशेदपुर : आजादनगर व मानगो में 20 मई को हुए उपद्रव के आरोपी कांग्रेस नेता फिरोज खान और नुरुल हक उर्फ झुन्ना ने सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया. वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. दोनों आरोपियों की ओर से एमएम प्रधान की अदालत में अधिवक्ता मो. जाहिद इकबाल ने जमानत की अर्जी दी. कोर्ट ने जमानत खारिज कर दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया. सोमवार को फिरोज ने अधिवक्ता जाहिद इकबाल ने आत्मसमर्पण करने की बात कही थी.
करीब दो बजे अचानक दोनों आरोपी कोर्ट में प्रवेश कर गये. सूचना मिलते ही मानगो पुलिस कोर्ट परिसर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों कोर्ट में प्रवेश कर चुके थे.
फिराेज खान के सरेंडर की सूचना मिलने के बाद अधिवक्ता पवन तिवारी भी कोर्ट में पहुंचे. उसके बाद कांग्रेस नेता परविंदर सिंह, पारितोष सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में आये.
गौरतलब है कि मुस्लिम एकता मंच की ओर से 20 मई को मानव श्रृखंला बनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था. प्रशासन ने मानव श्रृंखला की रैली को मानगो थाना के पास रोकने का प्रयास किया. इसको लेकर मुस्लिम एकता मंच के समर्थक प्रशासन व पुलिस से भिड़ गये. समर्थकों ने मानगो थाने पर पथराव व आला अधिकारियों से हाथापाई की. मामले में मानगो थाना प्रभारी बुधराम उरांव के बयान पर फिरोज खान, शेरू, सोनू, जकी अजमल सहित करीब 68 नामजद सहित 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.