खुले में कचरा फेंकने वालों पर होगी प्राथमिकी
आदित्यपुर. डस्टबिन के बाहर या कहीं भी खुले में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ आदित्यपुर नगर निगम धारा 133 के तहत केस करेगा. इसमें जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है. उक्त जानकारी नगर निगम के इओ दीपक सहाय ने प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि लोग खुले में कचरा नहीं फेंके […]
आदित्यपुर. डस्टबिन के बाहर या कहीं भी खुले में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ आदित्यपुर नगर निगम धारा 133 के तहत केस करेगा. इसमें जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान है. उक्त जानकारी नगर निगम के इओ दीपक सहाय ने प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि लोग खुले में कचरा नहीं फेंके इसकी निगरानी विभिन्न स्थलों पर पांच कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई व स्वयं सहायता समूह के स्वच्छताग्रही के सदस्य करेंगे. वे जनता से कचरा को डस्टबिन में डालने कहेंगे.
इसका पालन नहीं होने पर उनका ब्योरा लेकर केस किया जायेगा. पूरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर से घोषणा करवायी जायेगी. डस्टबिन भर जाने पर उसे खाली कराने की जिम्मेवारी निगम की है. 4 जनवरी से दो हजार शहरों में शुरू हो रहे भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी में निगम जुट गया है. पिछले साल इस सर्वेक्षण में आदित्यपुर शहर का स्थान देश में 133वां व झारखंड में सबसे नीचे रहा था, जबकि डॉकुमेंटेशन में राज्य में आदित्यपुर दूसरे स्थान पर था. ओडीएफ व सफाई नहीं होने से अंक प्राप्त नहीं हुआ था. इस बार देश के अंडर 50 रैंक पाने कोशिश की जा रही है. यह लक्ष्य जनता के सहयोग से प्राप्त हो सकता है.