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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की सजा

जमशेदपुर: शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने के आरोपी पिंटू रजक को कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनायी. कोर्ट ने आरोपी को सात वर्ष की जेल एवं एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सोमवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिंटू को दोषी करार कर दिया था. […]

जमशेदपुर: शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने के आरोपी पिंटू रजक को कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनायी. कोर्ट ने आरोपी को सात वर्ष की जेल एवं एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सोमवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पिंटू को दोषी करार कर दिया था. मामले में छह लोगों की गवाही हुई.

क्या था मामला
नाबालिग और पिंटू रजक टेल्को थाना क्षेत्र के निवासी हैं. दोनों का 2007 से प्रेम संबंध चल रहा था. इस दौरान पिंटू ने शादी का झांसा देकर सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाया. 2009 में लड़की वालों ने सीमा की शादी बिहार के सुमन सिंह से करा दी. उसके बाद पिंटू सीमा को उसकी ससुराल से भी भगा कर जमशेदपुर ले आया और दोनों साथ रहने लगे. 12 जून 2012 को पिंटू ने राउरकेला की दूसरी लड़की के साथ विवाह कर लिया.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गिरफ्तार. सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में शादी का झांसा देकर 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म किया गया. युवती के बयान पर सोनारी थाना में आदर्शनगर फेज 9 अभिषेक अपार्टमेंट निवासी छोटका दास के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने छोटका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पिछले तीन वर्ष से युवती के साथ छोटका शारीरिक संबंध बना रहा था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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