पति को तीन वर्ष की सजा, 15 हजार जुर्माना

जमशेदपुर : दहेज के लिए अपनी पत्नी प्रियंका देवी को प्रताड़ित करने के मामले में एडीजे-1 की कोर्ट ने प्रियंका के पति उपेंद्र सिंह को तीन वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इस मामले में प्रियंका के भाई जगदीश सिंह ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया था. मामला 13 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 28, 2018 4:32 AM

जमशेदपुर : दहेज के लिए अपनी पत्नी प्रियंका देवी को प्रताड़ित करने के मामले में एडीजे-1 की कोर्ट ने प्रियंका के पति उपेंद्र सिंह को तीन वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. इस मामले में प्रियंका के भाई जगदीश सिंह ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया था. मामला 13 फरवरी 2015 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 24 जून 2011 को प्रियंका की शादी उपेंद्र सिंह के साथ हुई थी. उसके बाद से उसके पति, ससुर, सास और ससुराल के अन्य लोग उससे पैसे की मांग करते थे.

साथ ही उसे मारते-पीटते थे. इसी दौरान पति ने उसे एक बार कुआं में भी डाल दिया था. 13 फरवरी को फोन पर उपेंद्र ने प्रियंका के मायके लोगों ने बताया कि प्रियंका जल कर गंभीर रूप से जख्मी हो गयी है. उसे टीएमएच में भर्ती किया गया है. जब मायके के लोग टीएमएच गये, तो देखा कि प्रियंका काफी गंभीर है और उसी दौरान उसकी मौत हो गयी है. इसके बाद प्रियंका के भाई जगदीश ने पति उपेंद्र सिंह समेत सभी पर केस दर्ज किया था.

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