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काेल्हान के 400 से अधिक व्यापारियों का अटका ट्रॉन-1

यूपी हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब जीएसटी काउंसिल के निर्देश का इंतजार जमशेदपुर : काेल्हान के 400 से अधिक व्यापारियाें ने आइटीसी (इनकम टैक्स क्रेडिट) क्लेम के लिए ट्रॉन-1 फाॅर्म नहीं भरा है. जीएसटी लागू हाेने के बाद काउंसिल ने सभी व्यापारियाें काे ट्रॉन-1 फाॅर्म भर अपने पुराने स्टॉक पर आयकर छूट लेने का […]

यूपी हाइकोर्ट के फैसले के बाद अब जीएसटी काउंसिल के निर्देश का इंतजार

जमशेदपुर : काेल्हान के 400 से अधिक व्यापारियाें ने आइटीसी (इनकम टैक्स क्रेडिट) क्लेम के लिए ट्रॉन-1 फाॅर्म नहीं भरा है. जीएसटी लागू हाेने के बाद काउंसिल ने सभी व्यापारियाें काे ट्रॉन-1 फाॅर्म भर अपने पुराने स्टॉक पर आयकर छूट लेने का माैका प्रदान दिया था.
ट्रॉन-1 की कई बार तिथि बढ़ायी गयी, बावजूद इसके कई व्यापारियाें ने अब तक इसे नहीं भरा. जीएसटी काउंसिल ने कई बार तिथियाें में फेर बदल करने के बाद ट्रॉन-1 भरने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर तय कर दी थी, व्यापारी कंफ्यूजन में रह गये कि माह के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर काे ही क्लाेजिंग तिथि हाेगी, जिसकी वजह काफी लाेग फाॅर्म नहीं भर पाये.
यूपी हाइकाेर्ट के फैसले के बाद काेल्हान के व्यापारियाें में उम्मीद जगी है. अॉनलाइन आैर मैन्यूल दाेनाें ही परिस्थितियाें की तैयारियां उनके द्वारा कर ली गयी हैं. सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सचिव (फाइनेंस-टैक्स) अधिवक्ता राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया ट्रॉन-1 के तहत पुराने स्टॉक आैर जीएसटी लागू हाेने के पीरियड में जाे स्टॉक परिवहन अॉन राेड था, उस पर आइटीसी रिटर्न का प्रावधान तय किया गया था. जीएसटी काउंसिल ने अपनी रिपाेर्ट में साफ किया था कि किसी भी डीलर और व्यापारी काे पुराने स्टॉक के संबंध में नुकसान नहीं हाे, इसका पूरा ख्याल रखा जायेगा. स्टॉक रखनेवालाें काे उसका पूर्ण विवरण प्रदान करना हाेगा कि माल की खरीद कहां से किस बिल के तहत की गयी थी, उस पर कितना टैक्स प्रदान किया गया. पूर्ण विवरण देनेवालाें के मामलाें में ही आइटीसी क्लेम पर विचार किया जायेगा. वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त जयप्रकाश टाेप्पाे ने बताया कि ट्रॉन-1 काे फिर से भरे जाने संबंधी काेई नया आदेश अभी तक नहीं आया है.

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