कर्मियों के 2.81 करोड़ भुगतान का टायो को नोटिस
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कर्मियों ने टायो प्रबंधन के खिलाफ श्रम विभाग से की थी शिकायत
जमशेदपुर : सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने टाटा स्टील की शत-प्रतिशत सब्सिडियरी वाली कंपनी टायो रोल्स के कर्मचारियों का बकाया 2.81 करोड़ रुपये भुगतान करने का नोटिस दिया है. श्रम विभाग की ओर से दिये आदेश का पालन नहीं करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है. प्रशासन के पास यह भी अधिकार है कि बकाया वसूली के लिए संपत्तियों को भी अटैच किया जा सके. हालांकि अब तक इसे लेकर टायो रोल्स मैनेजमेंट की ओर से कोई अाधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
कर्मचारियों की ओर से श्रम विभाग में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी को गलत तरीके से बंद कर कर्मचारियों का वेतन व अन्य सुविधायें बंद कर दी गयी है. इसका टायो रोल्स ने विरोध किया था, लेकिन श्रम विभाग ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दी थी. इसके बाद कर्मचारियों ने 102 कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर श्रम विभाग के प्रधान सचिव की कोर्ट में 33 सीए आइडी एक्ट के तहत मामला दायर किया था.
इसकी सुनवाई के बाद श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने को कहा है. इसके लिए डीसी सरायकेला-खरसावां को कहा गया था कि वे सर्टिफिकेट इश्यू करते हुए कर्मचारियों का बकाया पैसा का भुगतान करायें. इसके आलोक में ही यह कार्रवाई की गयी है.
बकाया भुगतान नहीं करने पर हो सकती है संपत्तियों के अटैचमेंट की कार्रवाई
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