वन क्षेत्र में बसी दुकानों को तोड़ने पर रोक

खड़ंगाझाड़-घोड़ाबांधा. दुकानदारों को 14 सप्ताह में डीसी के पास अपना लिखित पक्ष रखने का निर्देश डीएफओ के आदेश पर तोड़ी गयी थीं 61 दुकानें हाइकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का दिया निर्देश जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट ने टेल्को खड़ंगाझाड़-घोड़ाबांधा मार्केट तोड़ने के मामले में हस्तक्षेप करते हुए यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है. साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 5, 2018 4:42 AM
खड़ंगाझाड़-घोड़ाबांधा. दुकानदारों को 14 सप्ताह में डीसी के पास अपना लिखित पक्ष रखने का निर्देश
डीएफओ के आदेश पर तोड़ी गयी थीं 61 दुकानें
हाइकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का दिया निर्देश
जमशेदपुर : झारखंड हाइकोर्ट ने टेल्को खड़ंगाझाड़-घोड़ाबांधा मार्केट तोड़ने के मामले में हस्तक्षेप करते हुए यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही 14 सप्ताह के अंदर दुकानदारों को डीसी के यहां लिखित पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
इससे पूर्व सुरक्षित वन क्षेत्र की जमीन पर टेल्को खड़ंगाझाड़-घोड़ाबांधा मार्केट के 88 दुकान का निर्माण वर्षों पूर्व हुआ था, इस पर डीएफओ ने सुनवाई कर 88 दुकानदार सह अतिक्रमण कारी के खिलाफ अतिक्रमण तोड़ने का आदेश दिया था. उक्त आदेश के आलोक में 61 दुकानों को तोड़ा गया था. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हस्तक्षेेप से अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया था.

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