आइटीसी क्लेम के बारे में जानेंगे व्यापारी -अधिवक्ता

जमशेदपुर : वित्तीय वर्ष के समापन के दाैरान जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में आइटीसी का रिफंड किस तरह सुगम तरीके से व्यापारी-अधिवक्ता हासिल कर पायेंगे, बुधवार काे उन्हें वाणिज्य कर विभाग के काॅन्फ्रेंस हॉल में वर्कशॉप के माध्यम से जानकारी प्रदान की जायेगी. व्यापारियाें के अलावा वाणिज्य संगठनाें काे नेतृत्व करनेवाले प्रतिनिधियाें काे भी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 6, 2018 2:59 AM

जमशेदपुर : वित्तीय वर्ष के समापन के दाैरान जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में आइटीसी का रिफंड किस तरह सुगम तरीके से व्यापारी-अधिवक्ता हासिल कर पायेंगे, बुधवार काे उन्हें वाणिज्य कर विभाग के काॅन्फ्रेंस हॉल में वर्कशॉप के माध्यम से जानकारी प्रदान की जायेगी.

व्यापारियाें के अलावा वाणिज्य संगठनाें काे नेतृत्व करनेवाले प्रतिनिधियाें काे भी इसमें आमंत्रित किया जायेगा.
वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि विभाग चाहता है कि समय रहते जरुरी दस्तावेजाें के साथ लाभुक जीएसटी के तहत अपने आइटीसी का क्लेम करें, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो आैर वे इसे आसानी से प्राप्त कर सकें. साेमवार काे वाणिज्य कार्यालय के काॅन्फ्रेंस हॉल में विभागीय स्तर पर पदाधिकारियाें काे प्रशिक्षण प्रदान किया गया. जीएसटी के मास्टर ट्रेनराें ने विस्तार से आइटीसी क्लेम के आवेदनाें के समाधान की जानकारी प्रदान की. मार्च माह के अंत में क्लेम संबंधी आवेदन विभाग काे प्राप्त हाेंगे. ऐसी स्थिति में उन्हें टाइम बांड निपटाना विभागीय चुनाैती भी हाेगी.

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