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जरूरी तैयारी पूरी, दंडाधिकारी व फोर्स किया जायेगा तैनात, सुबह दस से शाम पांच बजे तक लगेगा कैंप 1985 से पूर्व से रहने संबंधी जमीन का ब्योरा व स्वयं हस्ताक्षर कर जमा करना होगा फॉर्म जमशेदपुर : 86 बस्ती समेत शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 1.1.1985 से पूर्व बसे लोगों के लिए लीज बंदोबस्ती […]

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जरूरी तैयारी पूरी, दंडाधिकारी व फोर्स किया जायेगा तैनात, सुबह दस से शाम पांच बजे तक लगेगा कैंप

1985 से पूर्व से रहने संबंधी जमीन का ब्योरा व स्वयं हस्ताक्षर कर जमा करना होगा फॉर्म
जमशेदपुर : 86 बस्ती समेत शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 1.1.1985 से पूर्व बसे लोगों के लिए लीज बंदोबस्ती को बुधवार से लगने वाला कैंप टाल दिया गया है. मंगलवार को उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि 2017-18 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण विभागीय कार्यों के निष्पादन अौर कार्यान्वयन का काफी दबाव है. इस वजह से लीज बंदोबस्ती के लिए तीन अप्रैल से कैंप लगाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
आधिकारिक रूप से बस्तीवार (क्षेत्रवार) तिथि अलग से जारी की जायेगी. इसके तहत तीन अप्रैल को दो कैंप लगाये जायेंगे,
इसमें से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में एक कैंप बिरसानगर गुड़िया मैदान में, तो दूसरा कैंप जमशेदपुर पश्चिम के रामनगर सामुदायिक भवन में लगाया जायेगा. कैंप को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है. कैंप में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ सुरक्षा व विधि-व्यवस्था को लेकर एडीसी सौरभ कुमार सिन्हा ने एसडीओ को दंडाधिकारी अौर सशस्त्र पुलिस फाेर्स उपलब्ध कराने के लिए कहा है.
17,000 फॉर्म की हुई छपायी. लीज बंदोबस्ती को लेकर जिला प्रशासन ने 17,000 फॉर्म छपवाये हैं. हालांकि आवश्यकतानुसार फॉर्म की संख्या बढ़ायी जा सकेगी. कैंप में यह फॉर्म नि:शुल्क मिलेगा.
फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी और जांच होगी. बंदोबस्ती से पूर्व फॉर्म जमा करने के बाद न्यूनतम अहर्ता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच की जायेगी. योग्य आवेदन को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जायेगा. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन जमीन की सलामी समेत अन्य अौपचारिकता के लिए व तय राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजेगी.
आधार कार्ड समेत अन्य कागजात लगेंगे. लीज बंदोबस्ती के लिए सरकार की ओर से दो पन्नों का नि:शुल्क फॉर्म दिया जायेगा. हालांकि फॉर्म पर कोई संख्या अंकित नहीं है. फॉर्म देने के लिए आधार नंबर समेत अन्य मान्य दस्तावेज अनिवार्य होगा.
फॉर्म भरने में आवेदक को स्व हस्ताक्षर के साथ-साथ कुल 11 बिंदुओं पर अपना अौर सरकारी जमीन पर कब्जा के संबंध में विस्तार से जानकारी देना पड़ेगा.

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