बिष्टुपुर : मंदबुद्धि से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 31 को
जमशेदपुर : बिष्टुपुर में रहने वाली नाबालिग (13) के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुलेमन बाग उर्फ निलय बाग को एडीजे-1 की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार कर दिया है. सजा 31 को सुनायी जायेगी. इस मामले में कोर्ट में नौ लोगों की गवाही करायी गयी थी. बच्ची की मां ने बिष्टुपुर थाना में निलय […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 28, 2018 4:38 AM
जमशेदपुर : बिष्टुपुर में रहने वाली नाबालिग (13) के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुलेमन बाग उर्फ निलय बाग को एडीजे-1 की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार कर दिया है. सजा 31 को सुनायी जायेगी. इस मामले में कोर्ट में नौ लोगों की गवाही करायी गयी थी. बच्ची की मां ने बिष्टुपुर थाना में निलय के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. मामला दो अक्तूबर 2014 का है. दर्ज मुकदमा के अनुसार निलय बाग बच्ची का पड़ोसी था. बच्ची मंदबुद्धि थी. निलय बच्ची को अपने साथ गैरेज में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मां ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करते निलय को देख लिया था. उन्होंने इसकी सूचना निलय के मकान मालिक की पत्नी को दी. उन्होंने बिष्टुपुर पुलिस काे फोन कर घटना की जानकारी दी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने निलय को गिरफ्तार कर लिया.
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