बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक और एसडीओ को छह माह सजा
जमशेदपुर : जमशेदपुर बीएसएनएल के पूर्व वरीय महाप्रबंधक ब्रह्म नारायण सिंह और प्रशासनिक पदाधिकारी मार्शल टोपनो को आरबी किरो की कोर्ट ने मंगलवार को छह माह की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. ब्रह्म नारायण सिंह वर्तमान में गया […]
जमशेदपुर : जमशेदपुर बीएसएनएल के पूर्व वरीय महाप्रबंधक ब्रह्म नारायण सिंह और प्रशासनिक पदाधिकारी मार्शल टोपनो को आरबी किरो की कोर्ट ने मंगलवार को छह माह की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. ब्रह्म नारायण सिंह वर्तमान में गया में वरीय महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं.
दोनों अधिकारी के खिलाफ बीएसएनएल कर्मचारी अंजनी कुमारी ने अभद्र स्वभाव की महिला कह कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का कोर्ट में केस दर्ज कराया था. मामला छह अक्तूबर 2015 का है. इस संबंध में महिला की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता लाला अजीत कुमार अंबष्ठ बहस किया. श्री अंबष्ठ ने बताया कि महिला के पति अनिल कुमार बीएसएनएल के कर्मचारी थे. नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गयी थी. उसके बाद उनकी पत्नी अंजनी कुमारी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिया.
उसके बाद अंजनी ने तत्कालीन वरीय महाप्रबंधक ब्रह्म नारायण सिंह और प्रशासनिक पदाधिकारी मार्शल टोपनो को आवेदन देकर कॉलोनी के क्वार्टर की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन वरीय महाप्रबंधक और प्रशासनिक पदाधिकारी ने आवेदन को 17 अगस्त 2015 को बीएसएनएल के सीजेएम, रांची के पास भेज दिया. जिसमें दोनों अधिकारी ने बताया था कि महिला का आचरण ठीक नहीं है. अगर उसे कॉलोनी में रखते हैं तो कॉलोनी का माहौल खराब होगा.
इससे कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा. इसलिए इस महिला को क्वार्टर नहीं दिया जाये. जब अंजनी को इसकी जानकारी मिली तो उसने वरीय महाप्रबंधक ब्रह्म नारायण सिंह और प्रशासनिक पदाधिकारी मार्शल टोपनो के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज
कराया था.