14 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग

जमशेदपुर : टिमकेन यूनियन ने डीएलसी को ज्ञापन सौंप कंपनी प्रबंधन द्वारा चार्जशीट, निलंबित और बर्खास्त किये गये 14 कर्मियोें के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है. इसके लिए यूनियन ने संयुक्त श्रमायुक्त के आदेश का हवाला दिया है. यूनियन का कहना है कि प्रबंधन औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा सात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2018 4:24 AM
जमशेदपुर : टिमकेन यूनियन ने डीएलसी को ज्ञापन सौंप कंपनी प्रबंधन द्वारा चार्जशीट, निलंबित और बर्खास्त किये गये 14 कर्मियोें के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है. इसके लिए यूनियन ने संयुक्त श्रमायुक्त के आदेश का हवाला दिया है. यूनियन का कहना है कि प्रबंधन औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा सात का उल्लंघन कर रहा है.
संयुक्त श्रमायुक्त ने अपने आदेश में प्रबंधन को कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद कार्रवाई की जा रही है. यूनियन ने डीएलसी को सौंपे पत्र में संयुक्त श्रमायुक्त सह प्रमाणीकरण पदाधिकारी के आदेश का (8 मई 2017, छह जुलाई 2017 व 11 अक्तूबर 2017 ) का हवाला दिया है. यूनियन का कहना है कि प्रबंधन ने विगत वर्षों में 14 कर्मचारियों को चार्जशीट, निलंबित और बर्खास्त किया है.
27 को हाइकोर्ट में टीएमएल मामले की सुनवाई
जमशेदपुर. टीएमएल ड्राइव लाइन यूनियन के संविधान संशोधन मामले में हाइकोर्ट में आगामी 27 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है. टीएमएल के बागी नेता अभय सिंह ने झारखंड हाइकोर्ट में (एलपीए 44/2017) याचिका दायर किया है. 20 अप्रैल को हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो सकी थी.

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