पत्नी को जलाया, पति व सास को उम्र कैद

जमशेदपुर : सीतारामडेरा थानांतर्गत न्यू ले आउट एरिया निवासी मार्या ग्लेडना को जलाकर हत्या करने के आरोपी पति अरुप कुमार बोस और सास निशा रानी बोस को एडीजे 9 की अदालत ने उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों अभियुक्त को शनिवार को दोषी करार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 24, 2018 5:38 AM
जमशेदपुर : सीतारामडेरा थानांतर्गत न्यू ले आउट एरिया निवासी मार्या ग्लेडना को जलाकर हत्या करने के आरोपी पति अरुप कुमार बोस और सास निशा रानी बोस को एडीजे 9 की अदालत ने उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों अभियुक्त को शनिवार को दोषी करार दिया था. इस मामले में एक अन्य आरोपी अर्पण दास का मामला जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है.
इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना चार मई 2015 की है. घटना के संबंध में छत्तीसगढ़ मदर टेरेसा वार्ड निवासी मृतका के पिता ज्ञानेंद्र सिंह के बयान पर सीतारामडेरा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया गया था. घटना के संबंध में बताया जाता है कि घटना के दिन ज्ञानेंद्र सिंह की मोबाइल पर संजय नंदी का फोन आया था. फोन करके संजय नंदी ने घटना की जानकारी रात के 9.15 बजे दी थी. उसके बाद मायके के लोग आनन- फानन में सीतारामडेरा पहुंचे थे.
वहीं उस वक्त उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. इस मामले में ज्ञानेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को ससुराल के लोगों ने किरासन तेल डाल कर जला कर मारा है. ससुराल के लोगों ने घटना के बाद साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है. उनकी बेटी की शादी को कुल आठ वर्ष हो चुके हैं. शादी के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे.

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