अलकायदा के मामले में सात पेशी पर गवाही देने नहीं आये जांच अधिकारी

जमशेदपुर : अपराधियों को सजा तभी संभव है जब अपराध का अनुसंधान से लेकर अदालत में सही समय पर गवाही करायी जाये. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस की सुस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, शहर में अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल से जुड़े केस तक में अफसर गवाही देने को अदालत में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2018 4:49 AM

जमशेदपुर : अपराधियों को सजा तभी संभव है जब अपराध का अनुसंधान से लेकर अदालत में सही समय पर गवाही करायी जाये. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस की सुस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, शहर में अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल से जुड़े केस तक में अफसर गवाही देने को अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं. आतंकी से जुड़े इस मामले की सुनवाई में अदालत से एक-दो नहीं सात-सात तिथियां दी जा चुकी है.

बिष्टुपुर थाना में अहमद मसूद अकरम शेख, राजू उर्फ नसीम अख्तर समेत अन्य पर अलकायदा से जुड़ा होने का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस मामले में आरोप पत्र दायर कर चुकी है अौर आरोप गठित होने के बाद केस गवाही की प्रक्रिया में है. अब तक कोर्ट में 17 तारीख गवाही के लिए पड़ चुकी है, जिसमें मात्र चार गवाह ही कोर्ट में उपस्थित हो सके है. अन्य गवाह लगातार कई तारीख से अनुपस्थित है. गवाहों के नहीं आने के कारण केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है.
जनवरी 2016 में हुई थी मसूद की गिरफ्तरी. बिष्टुपुर के धातकीडीह रज्जाक कॉलोनी निवासी अहमद मसूद अकरम शेख को पुलिस ने 24 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया था. आतंकी मो. मसूद अकरम उर्फ मोनू प्रकरण के मामले में 22 जनवरी 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि धातकीडीह में रहने वाला मो. मसूद आतंकी संगठन से जुड़ा है. 24 जनवरी को पुलिस ने मसूद के घर से 9 एमएम की पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, उर्दू में लिखा साहित्य, आतंकी संगठन से संबंधित कई कागजात, पेपर की कतरन, पेन ड्राइव और आतंकी संगठन को बढ़ावा देने वाली पुस्तकें बरामद की थी. पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर फूलननाथ, सुमन आनंद, बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार आदि शामिल थे.
अहमद मसूद अकरम शेख का मामला आतंकी संगठन से जुड़े होने का है. इस मामले में केस चार्ज फ्रेम भी 27 जुलाई 2017 को हो चुका है. उसके बाद कोर्ट की ओर से गवाही के लिए लगातार तारीख दी जा रही है. लेकिन अब तक मात्र चार पुलिसकर्मी की ही गवाह कोर्ट में हो सकी है. केस में गवाहों की संख्या 22 है. गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
अधिवक्ता हामिद रजा खान, अहमद मसूद अकरम शेख का अधिवक्ता.
कब कब पड़ी तारीख
21.8.17, 12.9.17, 13.11.17, 30.11.17, 19.12.17, 09.01.18 (गवाह उपस्थित हुआ), 23.01.18, 02.02.18 (गवाह उपस्थित हुआ), 17.02.18, 07.03.18, 22.03.18 (गवाह उपस्थित हुआ), 06.04.18, 24.04.18, 07.05.18, 23.05.18, 07.06.18, 26.06.18 (गवाही की अगली तारीख).
इन पुलिसकर्मियों की हो चुकी है गवाही
पूर्व मानगो इंस्पेक्टर फूलननाथ एसआई सुरेंद्र कुमार मालाकार आरक्षी मुनीर खान
पुलिसकर्मी हीरा यादव.
कोर्ट द्वारा दी जाती है नोटिस
महत्वपूर्ण मामलों में कोर्ट गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करता है. बावजूद पुलिसकर्मी गवाही की तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाते. पुलिस कर्मियों का तर्क है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दूसरे जिले में तैनाती होने के कारण समय से अदालत में हाजिर होने में परेशानी आती है.

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