एमजीएम में सभी 100 सीटों पर लिया जायेगा एडमिशन

रांची/जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी मेडिकल (एमजीएम) कॉलेज, जमशेदपुर में सीटें कम करने संबंधी मेडिकल काउंसिल अॉफ इंडिया (एमसीआइ) के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने एमसीआइ के फैसले पर रोक लगाते हुए झारखंड सरकार को तीन महीने के अंदर आवश्यक सुधार करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 19, 2018 5:23 AM
रांची/जमशेदपुर : सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी मेडिकल (एमजीएम) कॉलेज, जमशेदपुर में सीटें कम करने संबंधी मेडिकल काउंसिल अॉफ इंडिया (एमसीआइ) के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने एमसीआइ के फैसले पर रोक लगाते हुए झारखंड सरकार को तीन महीने के अंदर आवश्यक सुधार करने को कहा है.
एमसीआइ ने पठन-पाठन संबंधी कमियों का हवाला देते हुए एमजीएम की कुल सीटें चालू सत्र के लिए 100 से घटा कर 50 कर दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एमजीएम की सभी 100 सीटें सशर्त बहाल करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह तीन माह के अंदर मेडिकल कॉलेज की सभी कमियां दूर कर ले. इसके बाद एमसीआइ फिर से कॉलेज का निरीक्षण कर अपना अनुमोदन देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कमियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को जिम्मेवार बनाया है. दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से दिया है कि तय समय में आवश्यक सुधार कर लिया जायेगा. गौरतलब है कि एमसीआइ ने देश भर के कई मेडिकल कॉलेजों की कुल 10400 सीटें कम कर दी थी. इसमें एमजीएम कॉलेज की सीटें भी शामिल थीं.

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