होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वालों पर आज से सख्ती

जमशेदपुर : मानगो अक्षेस अौर जुगसलाई नगरपालिका में होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं से सरकार सख्ती से निपटेगी. होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों को पहले नोटिस, फिर बैंक खाते से जुर्माने की राशि के साथ टैक्स की राशि काटी जायेगी. इसके लिए टैक्स वसूलने वाली एजेंसी मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 4, 2018 5:44 AM
जमशेदपुर : मानगो अक्षेस अौर जुगसलाई नगरपालिका में होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं से सरकार सख्ती से निपटेगी. होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों को पहले नोटिस, फिर बैंक खाते से जुर्माने की राशि के साथ टैक्स की राशि काटी जायेगी. इसके लिए टैक्स वसूलने वाली एजेंसी मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार से होल्डिंग टैक्स को लेकर मानगो अक्षेस अौर जुगसलाई नगरपालिका में सख्ती शुरू की जायेगी. इसके लिए इन दोनों निकायों में गत वर्ष टैक्स चुकाने वाले अौर नहीं चुकाने वालों को अलग-अलग सूची तैयार की गयी है. इसमें पहले चरण में मानगो अक्षेस में तीन वार्ड (8, 9 व 10 में) 400 हाइ वैल्यू टैक्स डिफॉल्ट उपभोक्ता अौर जुगसलाई नगरपालिका के 14 वार्डों से 700 हाइ वैल्यू टैक्स डिफॉल्ट उपभोक्ता को चिह्नित किया गया है.
पहले तीन नोटिस. उपभोक्ता के बैंक खाता से जुर्माना के साथ होल्डिंग टैक्स की राशि काटने से पूर्व तीन नोटिस (30 दिन का समय, 15 दिन का समय फिर 7 दिन का समय) दिया जायेगा. उपभोक्ता द्वारा टैक्स चुकाने को लेकर रिस्पॉन्स नहीं देने पर उपभोक्ता के बैंक खाते से जुर्माना के साथ टैक्स की राशि की निकासी नियमानुसार की जायेगी.
ट्रेड लाइसेंस में इस नियम को लागू किया जायेगा. होल्डिंग टैक्स में उपभोक्ता को नोटिस, फिर जुर्माने के साथ बैंक खाता से टैक्स की राशि की कटौती का मामला ट्रेड लाइसेंस बनाने में लागू किया जायेगा.

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