दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल सजा

जमशेदपुर : मउभंडार निवासी दोस्त की पत्नी को धोखे से गोविंदपुर में लाकर तीन दिन तक दुष्कर्म करने वाले उमापद भगत को अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. उस पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.मामले में पांच लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 17 अप्रैल से 20 अप्रैल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 8, 2018 2:28 AM
जमशेदपुर : मउभंडार निवासी दोस्त की पत्नी को धोखे से गोविंदपुर में लाकर तीन दिन तक दुष्कर्म करने वाले उमापद भगत को अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है. उस पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.मामले में पांच लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 17 अप्रैल से 20 अप्रैल 2015 के बीच की है. महिला ने परसुडीह थाना में उमापदो भगत और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उमापदो भगत महिला के पति का दोस्त था.
17 अप्रैल 2015 को उमापदो ने महिला के घर आया और बताया कि उसके पति ने कोलकाता की एक लड़की के साथ शादी कर ली है और जमशेदपुर में रह रहा है. यह बताकर वह महिला को अपने साथ गोविंदपुर स्थित अपने भगिनी के घर ले आया. महिला के आने पर उमापदो की भगिनी बच्चाें को साथ लेकर उस घर से चली गयी. रात को घर लौटने पर उमापदो ने महिला से मारपीट की और उसके दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर उससे शारीरिक संबंध बनाया.
17 से 20 अप्रैल के बीच उमापदो ने महिला से कई बार शारीरिक संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी. 20 अप्रैल को उमापदो ने महिला को घर से जाने दिया पर बच्चों को अपने पास ही रख लिया. महिला अपने गांव आयी और पति को पूरी बात बतायी. इसके बाद पति के साथ महिला गोविंदपुर आयी और उमापदो के यहां से बच्चों को वापस लेने के बाद परसुडीह थाना जाकर उमापदो और धमकी देने वाले उसके दो अज्ञात दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उधर, पत्नी-बच्चे के लापता होने की शिकायत पति ने धालभूमगढ़ थाना में दर्ज करायी थी.

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