जमशेदपुर : कदमा गैंगवार को लेकर भाटिया बस्ती काली मंदिर निवासी रोबिन गोराई (18) की हत्या मामले के छह आरोपियों को जिला जज पांच की अदालत ने दोषी करार दिया है. दोषी करार छोटू मांझी, भानु मांझी, शंकर मांझी, अमित चक्रवर्ती, भास्कर मांझी और गणेश प्रधान को 24 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. मामले में अमित चक्रवर्ती को कोर्ट ने फरार घोषित किया है. इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई.
13 जुलाई 2017 को दर्ज कराया गया था केस
13 जुलाई 2017 को मृतक के भाई नवीन गोराई के बयान पर उलीडीह थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन रोबिन गोराई अपने साथी अमरप्रीत सिंह उर्फ आकाश, अनूप मिश्रा, प्रकाश, राजा और सूरज कार व बाइक से निकले थे. रोबिन दोस्तों के साथ काली मंदिर के पास खड़ा था. तभी अपराधियों ने उसे घेर लिया. घटना के बाद अमरजीत कार लेकर फरार हो गया.
सूरज कदमा बाजार की तरफ भागा. दोस्तों के भागने के बाद अपराधियों ने उसे पकड़कर लाठी-डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दी. हत्या के एक दिन पहले रोबिन सरायकेला जेल से एक हत्या (कदमा गैंगवार) के मामले में आरोप मुक्त होकर बाहर निकला था. जेल से छूटे रोबिन मांझी को फोन कर भानू मांझी ने अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए गुरुद्वारा के पीछे काली मंदिर के सामने बुलाया था.