जमशेदपुर: नेताजी सुभाष बीएड कॉलेज में 2014-15 सत्र के लिए दाखिले का रास्ता साफ हो गया है. उनकी संबद्धता पर लगी रोक हटा दी गयी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सत्र 2014-15 के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय तत्काल प्रभाव से प्राइवेट बीएड कॉलेज की संबद्धता पर लगी रोक को हटायें और उन्हें अगले सत्र में दाखिले के लिए संबद्धता प्रदान करें. इसे लेकर नेताजी सुभाष बीएड कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में डायरी संख्या 18322 के जरिये अरजेंसी याचिका दायर की थी. नेताजी सुभाष बीएड कॉलेज को 3 दिन में संबद्धता दे दी जायेगी. मंगलवार को करीम सिटी बीएड कॉलेज, जेकेएम बीएड कॉलेज समेत सरायकेला के दो अन्य बीएड कॉलेज के मामले में सुनवाई के बाद फैसला होगा.
क्या है मामला: राज्य के बीएड कॉलेजों को एनसीटीइ से स्थायीत्व मिला है, लेकिन नियम इस तरह का है कि हर साल सभी कॉलेजों को अपनी संबद्धता का रिन्युअल करवाना पड़ता है. इसके लिए जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसमें काफी देर होती है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किया गया है कि 10 मई तक अगर इस प्रक्रिया को पूरी नहीं की जाती है तो उस कॉलेज को अगले सत्र के लिए संबद्धता नहीं दी जायेगी.
इस बार जमशेदपुर के कुल 6 प्राइवेट और अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों को 10 मई तक के टाइम फ्रेम के दौरान संबद्धता नहीं दी गयी, इस वजह से विवि ने तमाम कॉलेजों को संबद्धता देने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद कई प्राइवेट कॉलेज विवि की लेटलतीफी और कार्यप्रणाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये थे.