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सुखसागर मेटल में छापा बिजली चोरी का खुलासा

जमशेदपुर : जमशेदपुर विद्युत जीएम अरविंद कुमार के निर्देश पर चाकुलिया स्थित मेसर्स सुखसागर मेटल (इंगोट बनाने वाली स्टील फार्नेस प्लांट) में सुनियोजित ढंग से बिजली चोरी करने का फिर भंडाफोड़ हुआ है. सूत्रों के मुताबिक 3000 किलोवाट के हाइटेंशन कनेक्शन वाले इस प्लांट में हाइटेक तरीके से बिजली चोरी करने के बाहर से लोग […]

जमशेदपुर : जमशेदपुर विद्युत जीएम अरविंद कुमार के निर्देश पर चाकुलिया स्थित मेसर्स सुखसागर मेटल (इंगोट बनाने वाली स्टील फार्नेस प्लांट) में सुनियोजित ढंग से बिजली चोरी करने का फिर भंडाफोड़ हुआ है. सूत्रों के मुताबिक 3000 किलोवाट के हाइटेंशन कनेक्शन वाले इस प्लांट में हाइटेक तरीके से बिजली चोरी करने के बाहर से लोग बुलाये गये थे, पकड़े गये कुछ युवकों से पूछताछ की जा रही थी. कंपनी परिसर से चोरी में प्रत्युक्त उपकरण, मोबाइल आदि जब्त किया.

सशस्त्र पुलिस फोर्स के द्वारा छापेमारी के लिए टीम जैसे कंपनी में प्रवेश की, उसी वक्त कंपनी परिसर की चाहरदीवारी फांदकर कंपनी के तीन-चार लोग भागने में सफल भी हुए. हालांकि कंपनी परिसर में पकड़े गये बाहरी लोगों से टीम घंटों पूछताछ कर रही थी. छापेमारी टीम में बिजली विभाग के डीजीएम महेश्वर कुमार, जमशेदपुर एमआरटी कार्यपालक अभियंता लाल बिहारी रंजन, एसडीओ मोहम्मद इरफान, आपूर्ति में घाटशिला विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों की संयुक्त टीम शामिल थे.

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी समाप्त होनेके बाद संभवत: शनिवार को प्लांट में बिजली चोरी राजस्व नुकसान का आकलन के बाद कंपनी मालिक व जिम्मेवार पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है.खबर लिखे जाने तक छापेमारी चल रही थी.

वर्ष 2007 व वर्ष 2014 में हुअा बिचली चोेरी केस : सूत्रों के सुखसागर कंपनी पर वर्ष 2007 में एसेसमेंट कर ढाई करोड़ की बिजली चोरी बिजली विभाग की टीम ने अौचक छापेमारी करके पकड़ी थी. इसके बाद फिर वर्ष 2014 में चार करोड़ रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गयी थी.
बकाया पर एक साल बिजली काट कर रखा गया था : सूत्रों के मुताबिक मेसर्स सुखसागर मेटल का 3.80 करोड़ बिजली बिल बकाया रखने पर बिजल विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया था. इतना ही नहीं इस मामले में करीब एक साल 2017-18 में कंपनी बंद भी रहा. बाद में बोर्ड के स्तर पर सेटेलमेंट करके गत चार-पांच माह से कंपनी को सशर्त चालू करने की अनुमति दी थी. करंट बिजली बिल के साथ बकाया प्रत्येक माह 20 लाख रुपये बिजली को जमा करना था, इसमें दो माह पूर्व उक्त बताया( 20 लाख रुपये की राशि) जमा नहीं करने पर कंपनी को कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया था.
Prabhat Khabar Digital Desk
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