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को-ऑपरेटिव ने कागजात रांची भेजे, सर्विस बुक नहीं

उमाकांत दास का मामला जमशेदपुर : को-ऑपरेटिव कॉलेज के पूर्व रीडर स्व. उमाकांत दास की सर्विस बुक नहीं मिल सकी है. इस मामले में हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद को-ऑपरेटिव व घाटशिला कॉलेजों की ओर से प्रतिवेदन रांची विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है. को-ऑपरेटिव कॉलेज की ओर से 1998-2003 का एरियर जोड़कर प्रतिवेदन […]

उमाकांत दास का मामला

जमशेदपुर : को-ऑपरेटिव कॉलेज के पूर्व रीडर स्व. उमाकांत दास की सर्विस बुक नहीं मिल सकी है. इस मामले में हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद को-ऑपरेटिव व घाटशिला कॉलेजों की ओर से प्रतिवेदन रांची विश्वविद्यालय को भेज दिया गया है.
को-ऑपरेटिव कॉलेज की ओर से 1998-2003 का एरियर जोड़कर प्रतिवेदन बनाया गया है. गत दो मार्च को विशेष दूत से संबंधित कागजात रांची विवि भेजे गये है. इसकी जानकारी कोल्हान विवि को दी गयी है. घाटशिला कॉलेज की ओर से 1978-98 का एरियर सहित दूसरी जानकारियां दी गयी हैं. कोर्ट ने संबंधित मामलें में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को बकाया भुगतान नहीं करने के लिए जिम्मेदार संस्था के पदाधिकारियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
कर्मचारी का सर्विस बुक नहीं मिलने के बाद कॉलेजों की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. कोल्हान विवि के प्रवक्ता डॉ. एके झा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय की अोर से इस मामले में आगे की कार्रवाई की जानी हैं. उमाकांत दास की मां बसंती देवी की ओर से रांची हाईकोर्ट में मामला दायर किया है.
हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को फैसला सुनाया. चार सप्ताह में सभी प्रकार के भुगतान रिटायरमेंट बेनिफिट की राशि के साथ दस प्रतिशत ब्याज सहित करना है. इस मामले में संबंधित विश्वविद्यालय पर एक लाख का जुर्माना लग चुका है. दावा किया जा रहा है कि स्व. उमाकांत दास का पीएफ बैंक में उनके अकाउंट में जमा है. एरियर व ग्रेच्यूटी का भुगतान होना बाकी है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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