मुखिया और वार्ड मेंबर रोकेंगे मानव तस्करी और बाल विवाह

जमशेदपुर : पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद सदस्य, मुखिया अौर समिति के सदस्य वार्ड मेंबरों को अब बाल सुरक्षा के नियम, ट्रैफिकिंग अौर बाल विवाह रोकने की जानकारी दी जायेगी तथा बाल विवाह एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) रोकने में उनका सहयोग लिया जायेगा. ग्राम पंचायत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को शिक्षा, पर्यावरण एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2020 10:01 AM

जमशेदपुर : पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद सदस्य, मुखिया अौर समिति के सदस्य वार्ड मेंबरों को अब बाल सुरक्षा के नियम, ट्रैफिकिंग अौर बाल विवाह रोकने की जानकारी दी जायेगी तथा बाल विवाह एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) रोकने में उनका सहयोग लिया जायेगा. ग्राम पंचायत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को शिक्षा, पर्यावरण एवं स्वच्छता, प्रारूप प्रबंधन तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्रैफिकिंग एवं बाल विवाह रोकने की ट्रेनिंग का शिड्यूल तैयार किया गया है. जिला परिषद सदस्यों को जिला परिषद हॉल में ट्रेनिंग दी जायेगी तथा अलग-अलग बैच में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी है.

कमेटी के अन्य सदस्यों की ट्रेनिंग की व्यवस्था अलग-अलग प्रखंडों में की गयी है तथा सभी बैच की ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये गये हैं. जिला परिषद सदस्यों की ट्रेनिंग 17 जनवरी को होगी अौर उसके बाद मार्च माह तक ट्रेनिंग चलेगी.
जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि सभी पंचायतों में यह कमेटी गठित है, जिसमें मुखिया के साथ-साथ कई वार्ड मेंबर भी सदस्य हैं. उन्हें शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता एवं चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्रैफिकिंग एवं बाल विवाह रोकने की ट्रेनिंग दी जायेगी.

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