मुखे और अंबे दोषमुक्त होने तक सीजीपीसी से बर्खास्त

जमशेदपुर : झारखंड सिख प्रतिनिधि बाेर्ड के प्रधान गुरचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमले के मामले में आराेपी निलंबित प्रधान गुरमुख सिंह मुखे आैर उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह अंबे काे दोषमुक्त होने तक सीजीपीसी से बर्खास्त कर दिया गया है. सिखों की धार्मिक पीठ तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने नाै […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 23, 2020 2:55 AM

जमशेदपुर : झारखंड सिख प्रतिनिधि बाेर्ड के प्रधान गुरचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमले के मामले में आराेपी निलंबित प्रधान गुरमुख सिंह मुखे आैर उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह अंबे काे दोषमुक्त होने तक सीजीपीसी से बर्खास्त कर दिया गया है. सिखों की धार्मिक पीठ तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने नाै जनवरी काे इस आशय का हुक्मनामा जारी किया.

इसके अलावा सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत को ताकीद की गयी है कि मुखे आैर अंबे काे किसी भी धार्मिक स्टेज पर स्थान अथवा मान-सम्मान नहीं दिया जाये. किसी धार्मिक जत्थेबंदी का सदस्य भी नहीं बनाया जाये.
जत्थेदार ज्ञानी सरदार रणजीत सिंह ने आदेश की प्रति सिखों के सर्वोच्च पीठ श्रीअकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी सरदार हरप्रीत सिंह, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन कमेटी पटना के उपाध्यक्ष सरदार इंदरजीत सिंह, झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह बिल्ला एवं झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह, सीजीपीसी काे भी संयुक्त रूप से भेज दी है. जमशेदपुर के सिख इतिहास में संभवत: यह अपने तरह का पहला फैसला तख्त की ओर से आया है.

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