हर स्कूल में वंचितों के लिए 25% सीट

जमशेदपुर: केंद्र सरकार द्वारा लाये गये राइट टू एजुकेशन एक्ट -2009, छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है. इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है. अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर स्कूल में 25 फीसदी सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:48 PM

जमशेदपुर: केंद्र सरकार द्वारा लाये गये राइट टू एजुकेशन एक्ट -2009, छह से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है.

इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है. अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर स्कूल में 25 फीसदी सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाये, ताकि देश के हर कोने में बच्चे शिक्षित हों.

सरकार ने छह से 14 साल के बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के लिए उसके भोजन, पोशाक, पुस्तक सभी की व्यवस्था भी नि:शुल्क की है. इस एक्ट के पारित होने के बाद बुनियादी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार बन चुका है.

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