वरीय संवाददाता, जमशेदपुरवोट देने के बदले पैसे, शराब, कपड़े समेत अन्य उपहार देने को रिश्वत माना जायेगा. रिश्वत देने वाले को एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है. इससे संबंधित आदेश उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ अमिताभ कौशल ने जारी किया है. आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा वोटर को वोट देने के लिए उत्प्रेरित करते हुए नकद, शराब, भोजन, कपड़े दिया जायेगा तो उसे रिश्वत माना जायेगा. आइपीसी की धारा 171 बी, 171 इ एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों होगी. आदेश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्रमाण के साथ रिश्वत देने की सूचना देता है तो उसे जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा. साथ ही किसी को रिश्वत देने के क्रम मंे चोट पहुंचायी जाती है या धमकी दी जाती है तो वह निर्वाचन कोषांग के वरीय प्रभारी अनिल कुमार राय को ( 9431381159), धालभूम एसडीओ प्रेम रंजन (9431117832), घाटशिला क्षेत्र के लिए घाटशिला एसडीओ गिरजा शंकर प्रसाद को (9472709270) एवं जिला निर्वाचन के कॉल सेंटर (0657-223035) में सूचना दे सकते हैं.
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वोट के लिए रिश्वत दी, तो एक साल की सजा
वरीय संवाददाता, जमशेदपुरवोट देने के बदले पैसे, शराब, कपड़े समेत अन्य उपहार देने को रिश्वत माना जायेगा. रिश्वत देने वाले को एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है. इससे संबंधित आदेश उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ अमिताभ कौशल ने जारी किया है. आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा वोटर को वोट […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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