लोक अदालत में हुकिंग कर बिजली जलाने वालों को रियायत
संवाददाता,जमशेदपुर छह दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान हुकिंग कर बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट दिया गया है. जिन उपभोक्ताओं पर हुकिंग कर बिजली जलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया,वैसे उपभोक्ताओं को नेशनल लोक अदालत के दौरान केवल एक किलोवाट के बिल का भुगतान करना होगा. एक किलोवाट का जो […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 27, 2014 1:02 AM
संवाददाता,जमशेदपुर छह दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान हुकिंग कर बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट दिया गया है. जिन उपभोक्ताओं पर हुकिंग कर बिजली जलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया,वैसे उपभोक्ताओं को नेशनल लोक अदालत के दौरान केवल एक किलोवाट के बिल का भुगतान करना होगा. एक किलोवाट का जो भी बिल की राशि होगी वह उपभोक्ताओं को चुकाना होगा. बिल चुकाने के साथ ही थाना में दर्ज मामले को समाप्त कर दिया जायेगा. डीएलएसए के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधन ने भी सहमति दे दी है. इसकी जानकारी सचिव राजेश कुमार ने दी.
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