शिक्षिका और पति की जमानत याचिका रद्द

– अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, दोनों की गतिविधियां आपराधिक – टेल्को थाना से पहले भी शिक्षिका जा चुकी है जेल- पति को क्रिया कलाप के कारण टाटा मोटर्स से निकाला गया वरीय संवाददाता, जमशेदपुरकाशीडीह स्थित प्रभात खबर कार्यालय में हमला, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में जेल में बंद को-ऑपरेटिव की शिक्षिका शुभ्रा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2014 6:02 PM

– अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, दोनों की गतिविधियां आपराधिक – टेल्को थाना से पहले भी शिक्षिका जा चुकी है जेल- पति को क्रिया कलाप के कारण टाटा मोटर्स से निकाला गया वरीय संवाददाता, जमशेदपुरकाशीडीह स्थित प्रभात खबर कार्यालय में हमला, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप में जेल में बंद को-ऑपरेटिव की शिक्षिका शुभ्रा सरकार और उनके पति सोमेन कुमार पालित की जमानत याचिका सीजेएम की अदालत ने खारिज कर दी है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिरेंद्र सिंह तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के बीच बहस हुई. बहस में कहा गया कि शुभ्रा सरकार और उसके पति की गतिविधि आपराधिक है. पूर्व में टेल्को थाना से शुभ्रा सरकार जेल जा चुकी है. संदिग्ध गतिविधियों के कारण शुभ्रा को स्कूल से तथा उनके पति को टाटा मोटर्स से निकाला गया है. बहस के बाद अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. मालूम हो कि सात दिसंबर की दोपहर तीन बजे शुभ्रा सरकार, अपने पति और 15 छात्र-छात्राओं के साथ प्रभात खबर कार्यालय पहुंची. यहां उन्होंने तोड़फोड़ व मारपीट की.

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