दिल्ली हाईकोर्ट में केबुल को लेकर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

फोटो है केबुल कंपनी का लगा सकते हैजमशेदपुर : दिल्ली हाईकोर्ट में केबुल कंपनी को खोलने के मसले को लेकर सुनवाई पूरी हो गयी है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केबुल कंपनी के मसले पर सुनवाई हुई, जिसमें आरआर केबुल के सभी बातों को सुना गया. इस दौरान टाटा स्टील की ओर से भी अपनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2014 12:08 AM

फोटो है केबुल कंपनी का लगा सकते हैजमशेदपुर : दिल्ली हाईकोर्ट में केबुल कंपनी को खोलने के मसले को लेकर सुनवाई पूरी हो गयी है. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केबुल कंपनी के मसले पर सुनवाई हुई, जिसमें आरआर केबुल के सभी बातों को सुना गया. इस दौरान टाटा स्टील की ओर से भी अपनी बातें रखी गयी. यह सुनवाई काफी देर तक चली. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया. फैसला कब तक आयेगा, इसकी तिथि तय नहीं है. उम्मीद जतायी जा रही है कि नये साल में इसको लेकर फैसला आ जायेगा. केबुल कंपनी (इंकैब इंडस्ट्रीज) को खोलने को लेकर बायफर में सुनवाई हुई थी. इसमें टाटा स्टील, आरआर केबुल और पेगासस कंपनी की ओर से अपना बिड डाला गया था और टेकओवर करने की इच्छा जतायी थी. ऑपरेटिंग एजेंट स्टेट बैंक और बायफर ने टाटा स्टील को ही अकेला सफल बिडर माना था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में बायफर के इस फैसले को आरआर केबुल द्वारा चुनौती दी गयी थी. इसमें पेगासस भी पार्टी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान पेगासस ने अपने बिड को ही वापस ले लिया. इसके बाद आरआर केबुल और टाटा स्टील के बीच मुख्य तौर पर कोर्ट में बहस हुई. कई दौर की सुनवाई हुई. आरआर केबुल और उसके समर्थित यूनियनों की ओर से अलग-अलग दलील दी गयी थी. इसमें टाटा स्टील और उससे जुड़ी हुई यूनियनों की ओर से भी दलील दी गयी थी. इसके बाद सुनवाई पूरी हो गयी. अब सबको फैसले का इंतजार है.

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