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वीजी गोपाल हत्याकांड: अगली सुनवाई 7 को

अपील याचिका पर सीबीआइ ने रखा पक्षवर्ष 1993 में हुई थी वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड की हत्या रांची/जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को यूनियन लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में मामले की […]

अपील याचिका पर सीबीआइ ने रखा पक्षवर्ष 1993 में हुई थी वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड की हत्या रांची/जमशेदपुर. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को यूनियन लीडर वीजी गोपाल हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों द्वारा अपना पक्ष रखे जाने के बाद सीबीआइ की ओर से पक्ष रखा गया. सीबीआइ के अधिवक्ता मो मोख्तार खान ने खंडपीठ को बताया कि अपील याचिका खारिज करने योग्य है. निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वह बिल्कुल उचित है. मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी. उस दिन भी सीबीआइ द्वारा पक्ष रखा जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी योगेंद्र शर्मा, कुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास की ओर से अलग-अलग क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी है. उन्होंने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया है. विशेष अदालत ने दी है आजीवन कारावासवीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड मदन मोहन हत्या मामले के आरोपी ललित चंद्र विश्वास, योगेंद्र शर्मा व कुणाल जैना को सीबीआइ की विशेष अदालत ने वर्ष 2006 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. योगेंद्र शर्मा 14 साल दो माह 11 दिन से जेल में है. वर्ष 1993 में की गयी थी वीजी गोपाल की हत्यायूनियन लीडर वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड मदन मोहन की हत्या 1993 में की गयी थी. स्वर्गीय वीजी गोपाल के ड्राइवर प्रभु चरण ने बिष्टुपुर थाना में 14.10.1993 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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