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मिल मालिकों को छह दिन में देने होंगे तीन करोड़हाइकोर्ट के निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक जमा करना है बकायावरीय संवाददाता, जमशेदपुरवित्तीय वर्ष 2012-13 के धान अधिप्राप्ति का बकाया लगभग तीन करोड़ रुपये मिल मालिकों को छह दिनों में चुकाने हैं. उच्च न्यायालय द्वारा पूरी रकम जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक की तिथि तय […]

मिल मालिकों को छह दिन में देने होंगे तीन करोड़हाइकोर्ट के निर्देशानुसार 31 दिसंबर तक जमा करना है बकायावरीय संवाददाता, जमशेदपुरवित्तीय वर्ष 2012-13 के धान अधिप्राप्ति का बकाया लगभग तीन करोड़ रुपये मिल मालिकों को छह दिनों में चुकाने हैं. उच्च न्यायालय द्वारा पूरी रकम जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक की तिथि तय की गयी थी. वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिये गये धान का 5 करोड़ 33 लाख रुपये विभिन्न मिलों के पास बकाया था. आपूर्ति विभाग के सचिव ने 31 अक्तूबर तक 4 किस्त में पैसा जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीके तिवारी ने सभी मिलरों को राशि जमा करने का निर्देश दिया था. मिलरों द्वारा दो किस्त के स्थान पर 31 अगस्त तक एक ही किस्त की राशि 1.89 करोड़ रुपये जमा किया गया था. आपूर्ति विभाग द्वारा बकाया लगभग 3. 44 करोड़ रुपये 31 अक्तूबर तक जमा करने का निर्देश दिया था. साथ ही 31 अक्तूबर तक बकाया जमा नहीं करने पर 18 प्रतिशत सूद के साथ राशि वसूलने की चेतावनी दी थी. विभाग के इस आदेश के बाद मिलरों द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी और उठाव एवं अन्य कारणों से नुकसान के आधार पर चावल की दर को कम करने की मांग की थी. उच्च न्यायालय द्वारा 1298. 50 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 1250 रुपये प्रति क्विंटल दर तय करते हुए तीन किस्तों में राशि जमा करने का निर्देश मिल मालिकों को दिया था. इसमें से 25 -25 प्रतिशत 15 अक्तूबर व 15 नवंबर तक तथा शेष 50 प्रतिशत 31 दिसंबर तक जमा करने कहा था.बकाया लगभग तीन करोड़ रुपये जमा करने में मिलरों के पास छह दिनों का समय है, तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर आपूर्ति विभाग द्वारा अवमानना की याचिका दी जायेगी.

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