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पेसा कानून लागू करने के लिए बनेगा कोषांग

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरपेसा कानून, 1996 लागू करने के लिए राज्य के 16 जिलों मंे कोषांग का गठन किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के निदेशक शिवेंद्र सिंह ने इस संबंध में 16 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है. पत्र में पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, […]

वरीय संवाददाता, जमशेदपुरपेसा कानून, 1996 लागू करने के लिए राज्य के 16 जिलों मंे कोषांग का गठन किया जायेगा. पंचायती राज विभाग के निदेशक शिवेंद्र सिंह ने इस संबंध में 16 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है. पत्र में पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, पलामू, गढ़वा एवं गोड्डा मंे पेसा कानून 1996 लागू है. इन जिलों में पेसा कानून के प्रावधानों को लागू होना चाहिये. पेसा कानून के तहत लाइन विभाग द्वारा राज्य में प्रभावी नियम, नियमावली को कानून के अनुकूल बना दिया गया है और कार्यवाही अंतिम चरण में है. पंचायती राज निदेशक ने उपायुक्तों को कहा है कि जिला स्तर पर पेसा कानून के लाइन विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए कोषांग का गठन जिला स्तर पर किया जाये, ताकि पेसा कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि पेसा कानून के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विभाग को रिपोर्ट भेजी जा सकती है. विभाग स्तर पर गठित पेसा कानून शिकायत कोषांग द्वारा रिपोर्ट पर समयक विचार एवं लाइन विभाग के मंतव्य के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जायेगा.

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