– स्कूलों पर हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना का आरोपजमशेदपुर. जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर न्यायालय का आदेश आने तक स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. डॉ उमेश ने कहा कि निजी स्कूलों नर्सरी की नामांकन प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करने का आदेश आरटीइ के नोडल पदाधिकारी ने दिया. इसके खिलाफ निजी स्कूलों ने झारखंड उच्च न्यायालय मंे याचिका दायर की है. इस पर सुनवाई चल रही है. न्यायालय का आदेश आने के पहले ही शहर के कई स्कूलों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लॉटरी की तिथि 10 जनवरी घोषित कर दी है. केरला पब्लिक स्कूल मानगो ने सॉफ्टवेयर से लॉटरी कर भी दी है. यह न्यायालय के आदेश का अवमानना का है. डॉ उमेश के अनुसार लोयोला, कारमेल, कॉन्वेंट समेत अन्य स्कूलों ने स्वयं को माइनॉरिटी स्कूल होने की बात कह कर आरटीइ से बाहर होने की बात कही है, जबकि न्यायालय के आदेशानुसार माइनॉरिटी स्कूल को 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर बच्चों को नामांकन लेने या नहीं लेने की छूट मिली है, न कि पूरे आरटीइ अधिनियम से उन्हें बाहर किया गया है. डॉ उमेश ने उपायुक्त से उच्च न्यायालय का आदेश आने तक नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाने के मांग की है.
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स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग
– स्कूलों पर हाईकोर्ट के आदेश का अवमानना का आरोपजमशेदपुर. जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर न्यायालय का आदेश आने तक स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. डॉ उमेश ने कहा कि निजी स्कूलों नर्सरी की नामांकन प्रक्रिया मैनुअल तरीके से करने […]
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