रेलवे : इमरजेंसी कोटे से बर्थ देने का नियम बदला

बर्थ लेने-देने वाले का रेलवे रखेगी रिकार्ड नया नियम – लिखित आवेदन पर इमरजेंसी कोटे से बर्थ जरूर मिलेगा- गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर से ही बर्थ का होगा आबंटन – मौखिक या बिना कागजी रिकार्ड के नहीं मिलेगा बर्थ – बर्थ लेनेवाले को देनी होगी पूरी जानकारी- अधिकारी कर सकेंगे औचक छानबीनदलालों पर अंकुश लगाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 1, 2015 8:03 PM

बर्थ लेने-देने वाले का रेलवे रखेगी रिकार्ड नया नियम – लिखित आवेदन पर इमरजेंसी कोटे से बर्थ जरूर मिलेगा- गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर से ही बर्थ का होगा आबंटन – मौखिक या बिना कागजी रिकार्ड के नहीं मिलेगा बर्थ – बर्थ लेनेवाले को देनी होगी पूरी जानकारी- अधिकारी कर सकेंगे औचक छानबीनदलालों पर अंकुश लगाने के लिए की गयी तब्दीली वरीय संवाददाता, जमशेदपुररेलवे अब छानबीन कर योग्य व्यक्ति को इमरजेंसी कोटा से बर्थ देगी. कोटा लेनेवाले व अनुशंसा करनेवाले को पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि रेलवे जरूरत पड़ने पर छानबीन कर सके.रेलवे को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इस कोटे में गड़बड़झाला किया जा रहा है. टिकट लेनेवालों से मोटी रकम वसूली जा रही है. इसके बाद रेलवे ने नियम में तब्दीली करने का फैसला लिया है. रेलवे बोर्ड ने इसे लागू करने को लेकर जीएम को एक पत्र भेजा है. रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) विक्रम सिंह के हस्ताक्षर से जारी उक्त पत्र में चार नियमों में बदलाव किये जाने की जानकारी दी गयी है.

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