जमशेदपुर : जुगसलाई यूको बैंक में पप्पू सोनकर के पिता राजा राम सोनकर का फरजी हस्ताक्षर कर 39 हजार 485 रुपये का लोन लिया गया.
इस संबंध में पप्पू सोनकर के बयान पर जुगसलाई थाना में सहाला लाभ योजना के लखनऊ हेड ब्रांच के एमडी ओपी श्रीवास्तव, साकची रिजनल हेड ब्रांच के मो तनवीर, सहारा सेक्टर ब्रांच मैनेजर एसएस आरआर श्रीवास्तव, पूर्व मैनेजर संजीव कुमार, कैशियर संजय कुमार साह, रिजनल फील्ड वर्कर मनोज कुमार पारिख, यूको बैंक जुगसलाई के पूर्व मैनेजर अक्षय चौबे तथा वर्तमान मैनेजर एसएन सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. क्या है मामला : दर्ज मामले के मुताबिक पप्पू सोनकर के पिता राजा राम सोनकर ने सहारा लाभ योजना में 11 अक्तूबर 2000 को 79, 500 रुपये तथा 11 अक्तूबर 03 को 77,185 रुपये 10 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट किया था.
27 दिसंबर 09 को उनके पिता का देहांत हो गया. देहांत के बाद भुगतान संबंधी जानकारी सहारा टाटानगर सेक्टर ब्रांच के मैनेजर आरआर श्रीवास्तव से मांगी तो उन्होंने बताया कि डेथ मैचुरिटी वर्ष 2014 में मिलेगा. बताया गया कि उनके पिता ने 6 जून 2000 को 77,185 रुपये और 20 जून 2007 को 49, 485 रुपये लोन लिया है. सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने चेक जारी करने वाले यूको बैंक की जुगसलाई शाखा से जानकारी ली.