हत्या के आरोपी पति-पत्नी बरी

संवाददाता,जमशेदपुर पड़ोसी टिंकू मुखी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर के आरोपी गोपाल महतो व कल्याणी महतो (पति-पत्नी) को प्रधान जिला जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. मामला सिदगोड़ा थाना के 12 मार्च 2010 की है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2015 12:02 AM

संवाददाता,जमशेदपुर पड़ोसी टिंकू मुखी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर के आरोपी गोपाल महतो व कल्याणी महतो (पति-पत्नी) को प्रधान जिला जज अनंत विजय सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. मामला सिदगोड़ा थाना के 12 मार्च 2010 की है. घटना के संबंध में आरोप था कि गोपाल महतो, कल्याणी महतो व उनके तीनों बेटों ने टिंकू मुखी की पिटाई और पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी थी. टिंकू सीआरएम में ठेका मजदूर के रूप में काम करता था. इस संबंध में मृतक की पत्नी सरस्वती मुखी ने सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया.

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