आत्महत्या के लिए प्रेरित मामले में विकास की जमानत रद्द

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले के आरोपी विकास कुमार की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला जज की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है. इस मामले में फरार आरोपी विकास कुमार के पिता शकेंद्र कुमार को टाइगर मोबाइल के जवानों ने गुरुवार की शाम अधिवक्ता की कार से उठाने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2015 1:03 AM

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले के आरोपी विकास कुमार की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला जज की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है. इस मामले में फरार आरोपी विकास कुमार के पिता शकेंद्र कुमार को टाइगर मोबाइल के जवानों ने गुरुवार की शाम अधिवक्ता की कार से उठाने का प्रयास किया था. इसे लेकर हंगामा हुआ था. इस मामले में शुक्रवार को अधिवक्ता बैठकर कर निर्णय लेने वाले थे, लेकिन किसी कारण से बैठक स्थगित कर दी गयी. बार के पूर्व सचिव अजीत कुमार अबंष्टा के मुताबिक बैठक सोमवार को होगी. गौरतलब है कि 14 अक्तूबर 2014 को सीतारामडेरा निवासी श्रुतिपाल ने विकास कुमार द्वारा फोन पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी मिलने के बाद फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद श्रुति के पिता के बयान पर सीतारामडेरा थाना में विकास कुमार पर भादवि की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया था. विकास कुमार की गिरफ्तारी को लेकर श्रुति के परिवार वाले सिटी एसपी से मिले थे.

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