35.6 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लेटेस्ट वीडियो

रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजा तो होगा जब्त

Advertisement

फ्लैग- अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को दिये निर्देश संवाददाता, जमशेदपुर शहर में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे बजाने पर पुलिस ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करेगी. धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिये हैं. गौरतलब हो कि जिला प्रशासन […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

Advertisement

फ्लैग- अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को दिये निर्देश संवाददाता, जमशेदपुर शहर में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे बजाने पर पुलिस ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करेगी. धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिये हैं. गौरतलब हो कि जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही है कि कई जगह पार्टी, विवाह, संगीत आदि कार्यक्रमों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, डीजे का प्रयोग किया जा रहा है. इससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है. वहीं बच्चों व मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. दिन में लाउड स्पीकर बजाने की अधिकतम सीमा 65 डेसिबल निर्धारित है. रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्र बजाने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है. हो सकती है सजा: रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर पांच साल का दंड या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. कहां करें शिकायत: कोई भी व्यक्ति स्थानीय थाने को सूचित कर सकता है. थाना कार्रवाई नहीं करे, तो दूरभाष संख्या 100, 0657/2231007 या जिले के एसएसपी, एसपी कार्यालय पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement

अन्य खबरें

Advertisement
Advertisement
ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels