सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषी, सजा 18 को
संवाददाता, जमशेदपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी विक्की सिंह, किशोर रजक और सुरेश बहादुर को दोषी करार दिया. इस मामले में 18 फरवरी को सजा सुनायी जायेगी. केस में कुल पांच लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में पीडि़ता की ओर […]
संवाददाता, जमशेदपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी विक्की सिंह, किशोर रजक और सुरेश बहादुर को दोषी करार दिया. इस मामले में 18 फरवरी को सजा सुनायी जायेगी. केस में कुल पांच लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में पीडि़ता की ओर से पक्ष रखा. इस मामले में बिष्टुपुर थाना में पिंकी कुमारी के बयान पर 20 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था. पीडि़ता मंझारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया का है. बताया जाता है कि जीजा अर्जुन जामुदा के मित्र लक्की बोदरा के माध्यम से पीडि़ता और विक्की सिंह में मित्रता हुई. विक्की बिहार के बिहिया में रहता है. वह बोलेरो चलाता था. इसके बाद अक्सर दोनों बाहर घूमने लगे. इस दौरान विक्की ने फोन पर अपने दोस्त किशोर रजक और सुरेश बहादुर से पीडि़ता की पहचान करायी. 14 दिसंबर 2010 को विक्की बोलेरो में पिंकी के साथ घूमने निकला. रास्ते में सुरेश और किशोर भी उनके साथ आ गये. काफी देर बाद पिंकी द्वारा घर जाने की बात कहने पर विक्की ने सीएच एरिया स्थित एक गेस्ट हाउस के बाहर बोलेरो खड़ी की. यहां विक्की और उसके दोस्तों ने शराब पी. विक्की ने पिंकी को जबरन शराब पिलायी. इसके बाद तीनों ने पीडि़ता से दुष्कर्म किया. 16 दिसंबर को तीनों ने पीडि़ता को चांडिल के पास फेंक दिया. स्थानीय लोगों ने पीडि़ता को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया.