गैंगरेप में तीन को उम्रकैद, जुर्माना – एडीजे-वन की अदालत ने बुधवार को सुनाया फैसला -प्रेम-प्रसंग में दोस्तों के साथ दिया घटना को अंजाम – मामले में पांच लोगों की कोर्ट में हुई थी गवाही संवाददाता, जमशेदपुर सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी विक्की सिंह, किशोर रजक और सुरेश बहादुर को आजीवन कारावास सहित 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. कोर्ट ने 16 फरवरी को तीनों को दोषी करार दिया था. मामले में कुल पांच लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में पीडि़ता की ओर से पक्ष रखा. इस मामले में बिष्टुपुर थाना में पीडि़ता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. पीडि़ता मंझारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया का है. बताया जाता है कि जीजा अर्जुन जामुदा के मित्र लक्की बोदरा के माध्यम से पीडि़ता और विक्की सिंह में मित्रता हुई. विक्की बिहार के बिहियां में रहता है. वह बोलेरो चलाता था. इसके बाद अक्सर दोनों बाहर घूमने लगे. इस दौरान विक्की ने फोन पर अपने दोस्त किशोर रजक और सुरेश बहादुर से पीडि़ता की पहचान करायी. 14 दिसंबर 2010 को विक्की बोलेरो में पिंकी के साथ घूमने निकला. रास्ते में सुरेश और किशोर भी उनके साथ आ गये. काफी देर बाद पिंकी द्वारा घर जाने की बात कहने पर विक्की ने सीएच एरिया स्थित एक गेस्ट हाउस के बाहर बोलेरो खड़ी की. यहां विक्की और उसके दोस्तों ने शराब पी. विक्की ने पिंकी को जबरन शराब पिलायी. इसके बाद तीनों ने पीडि़ता से दुष्कर्म किया. 16 दिसंबर को तीनों ने पीडि़ता को चांडिल के पास फेंक दिया. स्थानीय लोगों ने पीडि़ता को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया.
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