रांची व जमशेदपुर में दो सप्ताह में जमीन चिह्नित करने का निर्देश

मामला रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 11:04 PM

मामला रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन कारांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम व जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को दो सप्ताह के अंदर जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता एके पांडेय ने खंडपीठ को बताया कि बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल के लिए रांची के झिरी में स्थान चिह्नित किया गया है, वह आबादी से 75 मीटर की दूरी पर है, जबकि कानून के अनुसार जमीन 500 मीटर दूर होना चाहिए. वहां आबादी नहीं होना चाहिए. जमशेदपुर में भी यही स्थिति है.

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