जमशेदपुर. यूसिल में मुख्य विजिलेंस अधिकारी के पद पर कार्यरत आइपीएस अधिकारी रजनीश राज को तीन हफ्ते के भीतर केंद्रीय पुलिस सेवा में आइजी के पद पर भेजे जाने का आदेश दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया है. श्री राज के वकील आइएच सैयद ने बताया कि हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश गंभीर और जस्टिस आइसी मेहता ने केंद्र द्वारा कोर्ट को यह बताये जाने के बाद कि रजनीश राज को केंद्रीय पुलिस सेवा में भेजा जा सकता है, इसके लिए तीन हफ्ते की समयसीमा तय की. उससे पहले दो मौकों पर कोर्ट के पूछे जाने के बावजूद केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया था. गौरतलब है कि पिछले वर्ष रजनीश राज को यूसिल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके खिलाफ वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) चले गये थे. कैट श्री राय के तर्क से सहमत तो दिखा, लेकिन उसने उनकी तैनाती केंद्रीय पुलिस सेवा में करने का कोई आदेश पारित नहीं किया. जिसके बाद श्री राय ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी नियुक्ति पीएसयू की बजाय केंद्रीय पुलिस संगठन में करने का अनुरोध किया. हाइकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 मार्च को करेगा. वर्ष 2007 में श्री राय ने गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर की जांच की थी साथ ही डीजी वंजारा सहित तीन आइपीएस अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की थी.
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रजनीश राय को तीन हफ्ते में केंद्रीय पुलिस में भेजें : कोर्ट
जमशेदपुर. यूसिल में मुख्य विजिलेंस अधिकारी के पद पर कार्यरत आइपीएस अधिकारी रजनीश राज को तीन हफ्ते के भीतर केंद्रीय पुलिस सेवा में आइजी के पद पर भेजे जाने का आदेश दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया है. श्री राज के वकील आइएच सैयद ने बताया कि हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश गंभीर और जस्टिस आइसी मेहता ने […]
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