कंपनी से माल चोरी मामले में चार महीने की सजा

जमशेदपुर. जिला जज पांच पियूष कुमार की अदालत ने टाटा मोटर्स कंपनी में न्यू कैंटीन एरिया से पीटीओ पंप चोरी करने के आरोपी बर्मामाइंस निवासी कमलेश मंडल को दोषी करार देते हुए चार महीने 15 दिन की सजा सुनायी है. इस संबंध में टाटा मोटर्स के सुरक्षाकर्मी मो अली के बयान पर टेल्को थाने में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 27, 2015 10:03 PM

जमशेदपुर. जिला जज पांच पियूष कुमार की अदालत ने टाटा मोटर्स कंपनी में न्यू कैंटीन एरिया से पीटीओ पंप चोरी करने के आरोपी बर्मामाइंस निवासी कमलेश मंडल को दोषी करार देते हुए चार महीने 15 दिन की सजा सुनायी है. इस संबंध में टाटा मोटर्स के सुरक्षाकर्मी मो अली के बयान पर टेल्को थाने में 12 सितंबर 11 को मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई में चोरी का माल बेचने और चोरी करने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, सिर्फ माल बरामद होने का आरोप सिद्ध हुआ. जिसके बाद सजा सुनायी गयी.——–अपहरण-दुष्कर्म के आरोप में बरीजमशेदपुर. जिला जज वन एसपी सिन्हा की अदालत ने नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोपी कुंदन कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस संबंध में परसुडीह थाने में नाबालिग के पिता ने 27 अगस्त 2013 को मामला दर्ज कराया था.