जमशेदपुर: जिला जज अमिताभ कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या और अपहरण के मामले में आरोपी पत्नी, सास और साला को उम्र कैद की सजा सुनायी. भादवि की धारा 302 के तहत उम्र कैद तथा 364 के तहत पांच साल कैद की सजा सुनायी है. तीनों को अदालत ने आठ अगस्त को हत्या तथा अपहरण का दोषी पाया था.
क्या था मामला
16 जून 2010 की शाम बिरसानगर जोन-4 निवासी शोभाराम लोहार शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा था. शोभाराम और उसकी पत्नी बेबी लोहार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिस पर शोभाराम ने बेबी को थप्पड़ जड़ दिया था.
इससे नाराज बेबी टेल्को स्थित अपने मायके चली गयी. वहां से अपनी मां काली लोहार, भाई रिषी लोहार सहित ज्योति लोहार, किशोर दास, अजय रजक व अन्य के साथ ससुराल पहुंची और शोभाराम की हॉकी, डंडे से पिटाई शुरू कर दी. पिटाई के बाद उसे एक ऑटो में लाद कर ले गये. बाद में उसे घर के सामने फेंक दिया. शोभाराम की मां बैशाखी लोहार ने बाहर निकल कर देखा तो शोभाराम की मौत हो चुकी थी.